सूचना का अधिकार

(2005)

भारत में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत, सीएसआईआर-आईआईआईएम, जम्मू भारत के हर नागरिक को अपनी वेबसाईट पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएसआईआर-भारतीय समवेत औषध संस्थान, केनाल रोड, जम्मू द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन हेतु संदर्भित नियमों, विनियमों, अनुदेशों एवं अभिलेखों की सूची निम्न प्रकार से है। इन नियमों/दिशानिर्देशों को सीएसआईआर वेबसाईट पर भी पाया जा सकता है।

यदि आप कोई अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक का अनुसरण करें।

 

अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक)

  1. निदेशक

निदेशक प्रयोगशाला के कार्यकारी प्रमुख है। निदेशक की ज़िम्मेदारियाँ हैं :

  • सीएसआईआर-आईआईआईएम के मिशन को साकार करना।
  • संस्थान के अधिदेश के समर्थन हेतु नवाचार एवं उत्पादक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईआर-आईआईआईएम में अनुकूल वातावरण का गठन करना।
  • प्रबंधन परिषद के निर्णयों के अनुसार संस्थान के मामलों का रखरखाव करना।
  • निदेशक के पास सभी मामलों में सीएसआईआर की शासी निकाय द्वारा सौंपी गई सभी शक्तियां होंगी।

[संदर्भ: सीएसआईआर नियम तथा विनियम एवं उपनियमों का नियम 53 ए iii]

  • उपनियमों द्वारा निदेशक के अधीन अन्य अधिकारीगण/कर्मचारियों को भी शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान है। सीएसआईआर के महानिदेशक; अनुसंधान परिषद; प्रबंधन परिषद; निदेशक और अन्य पदाधिकारियों को सौंपी गई शक्तियों का विवरण संदर्भित लिंक पर देखें।

 

  1. प्रशासन नियंत्रक
  • प्रशासनिक अनुभागों की सभी गतिविधियों के समग्र प्रभारी जो स्थापना; संस्थान की संपत्ति का रखरखाव, देखभाल और सुरक्षा; लोजिस्टिक्स समर्थन; प्रशासनिक दृष्टि से व्यय पर नियंत्रण; आदि मामलों को देखते हैं।
  • प्रशासनिक ब्लॉक में कार्यरत कर्मचारियों के रिपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी।
  • प्रशासन नियंत्रक (सीओए) को सौंपी गई शक्तियों का क्रियान्वयन।
  • समय-समय पर सौंपे गए गैर-नियमित प्रकृति के कार्यों को पूर्ण करना।

 

  1. वित्त एवं लेखा अधिकारी
  • निदेशक को सभी वित्तीय मामलों में सहायता तथा सलाह प्रदान करना तथा समूचे वैज्ञानिक स्टाफ तथा बेंच-लेवल-वैज्ञानिकों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करना ।
  • वैधानिक एवं प्रबंधन परिषद, स्थायी क्रय समिति, स्थायी निपटान समिति, विभागीय पदोन्नति समिति, मानदेय वितरण समिति, संपदा एवं कार्य समिति आदि जैसी अन्य समितियों के पदेन सदस्य होने के नाते प्रबंधन निर्णयों में सक्रिय प्रतिभागिता निभाना।
  • डीएसीआर और सीएसआईआर लेखा परीक्षा दल के संबंध में संपर्क और समनव्य कार्य करना ।
  • सेवा मामलों सहित सभी प्रस्तावों पर वित्तीय अवलोकन व सहमति प्रदान करना ।
  • वित्तीय/लेखा/लेखा परीक्षा संबंधित मामलों में सीएसआईआर मुख्यालय से संपर्क कायम रखना ।
  • आर.ई. और बी.ई. की तैयारी, बजट आवंटन में व्यय की समीक्षा करना ।
  • वार्षिक खातों, आय व व्यय विवरण तथा बैलन्स शीट तैयार करना ।
  • पेंशन मामलों की जांच और पीपीओ, सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी, संराशीकरण आदेश आदि जारी करना ।
  • वित्त एवं लेखा कार्यों के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित गतिविधियों का कार्यान्वयन करना ।
  • सीएसआईआर/निदेशक द्वारा दिया गया कोई भी अन्य कार्य ।

 

 

  1. भंडार एवं क्रय अधिकारी
  • भंडार एवं क्रय अनुभाग की गतिविधियों, जैसे समान की खरीद, रखरखाव, अनुपयोगी वस्तुओं का राइट-ऑफ, पुराने स्टोर की नीलामी आदि मामलों का समग्र प्रभारी ।
  • भंडार एवं क्रय अनुभाग में कार्यरत कर्मियों का रेपोर्टिंग/समीक्षा अधिकारी ।
  • संस्थान की गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए भंडार एवं क्रय प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियों को क्रियान्वित करना ।
  • संस्थान की विभिन्न कार्य इकाइयों (समितियों, समूह) को सुझाव प्रदान करना ।
  • भंडार एवं क्रय संबंधित मामलों में सीएसआईआर से संपर्क कायम रखना ।
  • नियमों एवं कानूनों की सही व्याख्या द्वारा संस्थान में उच्चतम कार्य परिस्थितियाँ व वातावरण बनाए रखना ।
  • निदेशक तथा एनआईओ को भंडार एवं क्रय संबंधी मामलों के निर्णयों हेतु राय प्रदान करना ।
  • दिनचर्या से परे मामलों पर कार्यान्वयन हेतु निदेशक के निर्देश प्राप्त करना ।

अनुसंधान परिषद के सदस्य वे विशेषज्ञ होते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कार्यक्षेत्र विशेषज्ञ नीतियां बनाने और उनके कार्यान्वयन में सहायता करते हैं ।

नाम डॉ. शशांक कुमार सिंह
पदनाम वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक
प्रभाग फार्माकोलॉजी प्रभाग
कमरा संख्या
फोन / ईपीएबीएक्स
मोबाईल
ईमेल sksingh@iiim.res.in

 

 

नाम श्री अनिल कटारे
पदनाम प्रधान वैज्ञानिक
प्रभाग गुणवत्ता प्रबंधन व उपकरण प्रभाग
कमरा संख्या सीजीएमपी प्लांट
फोन / ईपीएबीएक्स 362
मोबाईल 0191-2585006-13/15/18, Ext. : 362
ईमेल akkatare@iiim.res.in

 

 

नाम श्री राजेश गुप्ता
पदनाम प्रशासनिक अधिकारी
प्रभाग प्रशासन
कमरा संख्या 360
फोन / ईपीएबीएक्स 91-191-2585006-13/15/18, Ext. : 368
मोबाईल 94191-32011
ईमेल rajeshgupta@iiim.res.in

 

 

क्रमांक

मामला

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणियाँ / संदर्भ बिन्दु

(पूर्ण पूर्ति / आंशिक पूर्ति / अपूर्ण – लागू न होने वाले मामले को पूर्ण / आंशिक रूप से पूर्ण माना जाएगा)

1.1 संगठन तथा इसके कार्यों एवं कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1) (ख)(i)] i) संस्थान का नाम तथा पता https://iiim.res.in/
ii) संस्थान के अध्यक्ष डॉ. ज़बीर अहमद

निदेशक

iii) दृष्टि, उद्देश्य एवं मुख्य लक्ष्य

यहाँ क्लिक करें

iv) कार्य एवं कर्तव्य

यहाँ क्लिक करें

v) संस्थान की संरचना यहाँ क्लिक करें
vi) अन्य कोई विवरण – समय-समय पर विभागों तथा विभागाध्यक्षों की उत्पत्ति, स्थापना, गठन व आवश्यकता अनुसार बनाई गई समितियाँ / आयोग

 

यहाँ क्लिक करें

1.2 अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशासनिक शक्तियाँ व कर्तव्य [धारा 4(1) (ख)(ii)] i) अधिकारियों (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक) की शाक्तियाँ तथा कर्तव्य

यहाँ क्लिक करें

ii) अन्य कर्मियों की प्रशासनिक शक्तियाँ तथा कर्तव्य
  1. प्रभागाध्यक्ष (HoD) / केंद्राध्यक्ष (HoC)

प्रभागाध्यक्ष / केंद्राध्यक्ष संबंधित प्रभाग / केंद्र के अनुसंधान व विकास / विज्ञान व प्रौद्योगिकी परियोजना कार्यक्रमों को चलाने, कार्य आवंटन तथा नियंत्रण एवं प्रभागीय / केन्द्रीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए सुविधप्रदाता के रूप में कार्य करते हैं तथा अपने स्टाफ सदस्यों के अवकाश को अनुमोदन एवं सुझाव प्रदान करते हैं ।

  1. वैज्ञानिक

वैज्ञानिकों का मुख्य कर्तव्य व जिम्मेदारी है कि वे अनुमोदित अधिदेश के अनुसार किसी परियोजना / कार्यक्रम की दिशा में संस्थान की अनुसंधान व विकास / विज्ञान व प्रौद्योगिकी गतिविधियों का निष्पादन करें ।

  1. तकनीकी / प्रशासनिक स्टाफ

तकनीकी तथा सहायक स्टाफ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वैज्ञानिकों को, प्रशासनिक तथा वित्तीय / भंडार एवं क्रय / सुरक्षा / हाउसकीपिंग गतिविधियों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।  ।

iii) नियम / आदेश जिनके आधार पर उक्त प्रशासनिक शक्तियाँ तथा कर्तव्य की प्राप्ति होती है । यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/rules-regulations-and-bye-laws-2018)

iv) नियम / आदेश जिनके आधार पर उक्त प्रशासनिक शक्तियाँ तथा कर्तव्य निष्पादित किए जाते हैं । यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/rules-regulations-and-bye-laws-2018)

v) कार्य आवंटन
  1. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टाफ के विभिन्न सदस्यों को संस्थान के अधिदेश के अनुसार कार्य आवंटित किया जाता है जो अनुसंधान कार्य की विशेषज्ञता पर आधारित होता है ।
  2. प्रशासनिक कार्य: अधिकारियों को बारी-बारी से उनका दैनिक प्रशासनिक कार्य सौंपा जाता है ।
1.3 निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया [धारा 4(1) (ख)(iii)] i) निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया – निर्णय निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओ की पहचान यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/procedure-followed-decision-making-process-including-channels-supervision-and-accountability-finance)

ii) अंतिम निर्णय लेने का अधिकार यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/procedure-followed-decision-making-process-including-channels-supervision-and-accountability-finance)

iii) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि यहाँ क्लिक करें

(http://www.csir.res.in/rules-regulation)

iv) निर्णय लेने की समयावधि, यदि कोई यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/procedure-followed-decision-making-process-including-channels-supervision-and-accountability-finance )

v) पर्यवेक्षण और जवाबदेही यहाँ क्लिक करें

(https://iiim.res.in/wp-content/uploads/2020/11/Annexure-II.pdf)

1.4 कार्यों के निर्वहन हेतु मानदंड [धारा 4(1) (ख)(iv)] i) प्रदत्त कार्यों/सेवाओं की प्रकृति

अनुसंधान एवं विकास

ii)कार्यों/सेवा पूर्ति के लिए मानदंड/मानक

अनुसंधान परियोजना के लक्ष्यों व संस्थान के अधिदेश पर आधारित अनुसंधान मानक

iii) इन सेवाओं की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

पीएमई प्रभाग द्वारा

iv) लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय सीमा

सभी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ समयबद्ध हैं

v) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया

स्थानीय शिकायत समिति

1.5 कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और अभिलेख  [धारा 4(1) (ख)(v)] i)अभिलेख/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/rules-regulation)

ii) नियमों, विनियमों, अनुदेश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/rules-regulation)

iii) अधिनियम/नियम मैनुअल आदि यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/rules-regulation)

iv) स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश

 

यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/rules-regulation)

1.6 प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन दस्तावेज़ों की श्रेणी [धारा 4(1) (ख)(vi)] i) दस्तावेज़ों की श्रेणी

क, ख, ग, एवं घ (A,B,C & D)

(ii) दस्तावेज़ों / श्रेणी के संरक्षक

निदेशक, सीएसआईआर-आईआईआईएम

1.7 सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियाँ और अन्य निकाय

[धारा 4(1) (ख)(viii)]

i) बोर्ड, परिषद, समिति आदि के नाम

प्रबंधन परिषद

ii) रचना

प्रबंधन परिषद

iii) गठन की तिथि
iv) अवधि/कार्यकाल
v) प्रशासनिक शक्तियाँ एवं कार्य

vi) क्या इन बैठकों में आम जनता भाग ले सकती है?

नहीं

vii) क्या बैठकों के कार्यवृत सार्वजनिक हैं?

नहीं

viii) यदि इन बैठकों के कार्यवृत सार्वजनिक हैं तो वह कहाँ पाए जा सकते हैं?

लागू नहीं

1.8 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (ख)(ix)] i) नाम एवं पदनाम

सीएसआईआर निर्देशिका https://www.iiim.res.in/ पर उपलब्ध है

ii) टेलीफोन, फैक्स तथा ईमेल आईडी
1.9 वेतन प्रणाली सहित अधिकारियों तथा कार्मिकों को मिलने वाली कुल मासिक परिलब्धियाँ

[धारा 4(1) (b) (x)]

i) कार्मिकों को मिलने वाली कुल मासिक परिलब्धियों की सूची यहाँ क्लिक करें

(https://iiim.res.in/wp-content/uploads/2020/11/Annexure-V.pdf)

ii) विनियमों द्वारा निर्धारित वेतन प्रणाली यहाँ क्लिक करें

(https://www.csir.res.in/rules-regulation)

1.10 लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

[धारा 4(1) (b) (xvi)]

i) लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम व पदनाम तथा अपीलीय प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण [Section 4(1) (b) (xvi)]

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) :

श्री अनिल कुमार कटारे, प्रधान वैज्ञानिक

सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) :

श्री राजेश गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी

अपीलीय प्राधिकरण :

डॉ. शशांक कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक

ii) प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) :

सीएसआईआर-आईआईआईएम, केनाल रोड, जम्मू; 9797388843, akkatare@iiim.res.in

सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) :

9419232011, rajeshkgupta@iiim.res.in

अपीलीय प्राधिकरण : केनाल रोड, जम्मू;

https://iiim.res.in/rti/rti_trasparency/rti_information_officers_address.php

1.11 उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई / प्रस्तावित की गई

[धारा 4(2)]

कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी मामूली या मुख्य मुद्दे पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

1). की जानी है

 

01

ii) की जा चुकी है

लागू नहीं

1.12 सूचना के अधिकार की समझ को और बेहतर बनाने हेतु कार्यक्रम

(धारा 26)

i) शिक्षा कार्यक्रम

ii) इन कार्यक्रमों में सार्वजनिक प्राधिकारियों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम

iii) सीपीआईओ / एपीआईओ हेतु प्रशिक्षण

सीपीआईओ / एपीआईओ  को सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ।

iv) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई आरटीआई पर दिशानिर्देशों का अद्यतन व प्रकाशन

समय-समय पर किया जाता है ।

1.13 स्थानांतरण नीति एवं स्थानांतरण आदेश

[फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.4.2023]

 

 

जैसा कि सीएसआईआर-मुख्यालय द्वारा तैयार किया गया है ।

क्रमांक

मामला

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणियाँ / संदर्भ बिन्दु

(पूर्ण पूर्ति / आंशिक पूर्ति / अपूर्ण – लागू न होने वाले मामले को पूर्ण / आंशिक रूप से पूर्ण माना जाएगा)

2.1

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट [धारा 4(1) (ख)(xi)] (i) सार्वजनिक प्राधिकरण हेतु कुल बजट यहाँ क्लिक करें

( https://iiim.res.in/budget/ )

(ii)प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रमों के लिए बजट

लागू नहीं

(iii) प्रस्तावित व्यय

लागू नहीं

(iv) प्रत्येक एजेंसी हेतु संशोधित बजट, यदि कोई

लागू नहीं

(v) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं

लागू नहीं

2.2

विदेशी एवं देशज दौरे (टूर)

(फाइल संo 1/8/2012-IR दिनांक: 11.9.2012 )

(i) बजट

लागू नहीं

(ii)

  1. मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ विभागाध्यक्षों द्वारा किए गए देशी एवं विदेशी दौरे (टूर)
  • भ्रमण स्थान
  • भ्रमण की अवधि
  • आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या
  • भ्रमण का व्यय

आंशिक रूप से पूर्ण किया गया

 

(iii) खरीदारी संबंधित जानकारी

  • अधिसूचना/निविदा पूछताछ तथा शुद्धिपत्र, यदि कोई
  • खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम सहित प्रदान की गई बोलियों का विवरण
  • उपरोक्त संबंधित संयोजन में सम्पन्न कार्य अनुबंध – तथा
  • वह दाम/दरें तथा कुल राशि जिस पर ऐसी खरीदारी या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है
निविदा एवं क्रय

(https://iiim.res.in/tenders/)

2.3

सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका

[धारा 4(1) (ख)(xii)]

(i) गतिविधि या कार्यक्रम का नाम

लागू नहीं

(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य

लागू नहीं

(iii) लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया

लागू नहीं

(iv) कार्यक्रम/योजना की अवधि

लागू नहीं

(v) कार्यक्रम के भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्य

लागू नहीं

(vi) सब्सिडी/आवंटित राशि की प्रकृति/स्तर

लागू नहीं

(vii) सब्सिडी पाने के लिए पात्रता मानदंड

लागू नहीं

(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)

लागू नहीं

2.4

विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.04.2013] (i) राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन

लागू नहीं

(ii)उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है

लागू नहीं

2.5

रियायतें प्राप्त करने वालों का विवरण, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकारों के अनुज्ञा पत्र

[धारा 4(1) (ख)(xiii)]

(i) Concessions, permits or authorizations granted by public authority

Not applicable

(ii) प्रत्येक रियायत, अनुज्ञा या प्राधिकार  के लिए

  • पात्रता मानदंड
  • प्राधिकरण द्वारा रियायत/अनुमोदन तथा/या अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया
  • रियायत/अनुज्ञा या प्राधिकरण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का नाम व पता
  • रियायत/ प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्ति की तिथि

 

लागू नहीं

2.6

`सीएजी और पीएसी पैरा

[फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.4.2013]

सीएजी और पीएसी के पैरा और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एआरटी) संसद के दोनों सदनों के पटल पर पेश की जा चुकी है

लागू नहीं

क्रमांक

मामला

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणियाँ / संदर्भ बिन्दु

(पूर्ण पूर्ति / आंशिक पूर्ति / अपूर्ण – लागू न होने वाले मामले को पूर्ण / आंशिक रूप से पूर्ण माना जाएगा)

3.1

किसी नीति के गठन या उसके कार्यान्वयन के संबंध में सार्वजनिक सदस्यों के साथ परामर्श अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व हेतु किसी व्यवस्था का विवरण

[धारा 4(1) (ख)(vii)]

 

[फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.04.2013]

सार्वजनिक सदस्यों के साथ परामर्श अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व हेतु किसी व्यवस्था का विवरण

(i) प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज़ जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं

लागू नहीं

(ii)  निम्नलिखित के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था :

  • नीति निर्धारण/कार्यान्वन में सार्वजनिक सदस्य
  • विजिटर्स के लिए आवंटित दिन व समय
  • आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण

लागू नहीं

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)

(i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई

लागू नहीं

(ii)विशेष परियोजना प्रतिवेदन

लागू नहीं

(iii)रियायती करार

लागू नहीं

(iv) संचालन एवं रखरखाव मैनुअल

लागू नहीं

(v) पीपीपी के कार्यान्वयन हेतु गठित अन्य दस्तावेज़

लागू नहीं

(vi)सरकार के प्राधिकार के अधीन एकत्र किए जा सक्ने वाले शुल्क, टोल, या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी

लागू नहीं

(vii) आउटपुट और परिणाम से संबंधित जानकारी

लागू नहीं

(viii) निजी क्षेत्र की पार्टी (रियायतग्राही आदि) के चयन की प्रक्रिया

लागू नहीं

(ix) पीपीपी परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान

लागू नहीं

3.2

क्या जनता को उन पर प्रभाव डालने वाली नीतियों/निर्णयों के विवरण की जानकारी है?

[धारा 4(1)(ग)]

प्रक्रिया को और अधिक इंटरैक्टिव बनाने के लिए जनता पर प्रभाव डालने वाली महत्वपूर्ण नीतियों के गठन या निर्णयों की घोषणा करते समय सभी संबंधित तथ्यों का प्रकाशन

(i) पिछले एक वर्ष में लिए गए नीति निर्णय/विधान

लागू नहीं

(ii)सार्वजनिक परामर्श की रूप रेखा

लागू नहीं

(iii)नीति निर्धारण से पहले परामर्श व्यवस्था की रूप रेखा

लागू नहीं

3.3

जानकारी का प्रचार-प्रसार ऐसे व्यापक रूप तथा माध्यम से करना जो जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हो

[धारा 4(3)]

संचार के सबसे व्यापक माध्यम का प्रयोग

  1. इंटरनेट (वेबसाईट)

https://iiim.res.in/

3.4

सूचना मैनुअल/हैन्ड्बुक की प्राप्ति का माध्यम

[धारा (1)(ख)]

सूचना मैनुअल/हैन्ड्बुक निम्नलिखित माध्यमों में उपलब्ध है

(i) प्रिन्ट माध्यम

II) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम

https://iiim.res.in/

(ii) उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है

https://iiim.res.in/

3.5

क्या उक्त सूचना मैनुअल/हैन्ड्बुक निशुल्क उपलब्ध है?

[धारा 4(1)]

उपलब्ध वस्तुओं की सूची

(i) निशुल्क है

निम्नलिखित वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20,
2018-19,
2017-18,
2016-17,
2015-16,
2013-15 (2 Years),
2012-13,
2011-12

(ii) माध्यम की उचित कीमत पर

लागू नहीं

क्रमांक

मामला

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणियाँ / संदर्भ बिन्दु

(पूर्ण पूर्ति / आंशिक पूर्ति / अपूर्ण – लागू न होने वाले मामले को पूर्ण / आंशिक रूप से पूर्ण माना जाएगा)

4.1

उपलब्ध सूचना मैनुअल/हैन्ड्बुक की भाषा

[फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.04.2013]

(i) अंग्रेजी

अंग्रेजी/हिन्दी

(ii) मातृभाषा/स्थानीय भाषा

लागू नहीं

4.2

सूचना मैनुअल का अद्यतन आखिरी बार कब किया गया था?

[फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.04.2013]

वार्षिक अद्यतन की आखिरी तिथि निम्नलिखित वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन

 2019-20,
2018-19,
2017-18,
2016-17,
2015-16,
2013-15 (2 Years),
2012-13,
2011-12

4.3

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध जानकारी

[धारा 4(1)(ख)(xiv)]

(i) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध जानकारी का विवरण

https://iiim.res.in/

(ii) दस्तावेज़/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक

(iii) कहाँ पर उपलब्ध है? निम्नलिखित वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21,

2019-20,
2018-19,
2017-18,
2016-17,
2015-16,
2013-15 (2 Years),
2012-13,
2011-12,
2011-12

4.4

जानकारी प्राप्ति के लिए नागरिक हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

[धारा 4(1)(ख)(xv)]

(i)सुविधा का नाम व स्थान

https://iiim.res.in/

(ii) उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण

https://iiim.res.in/

(iii) कार्य करने की अवधि

https://iiim.res.in/

(iv) संपर्क व्यक्ति और संपर्क विवरण (फोन, फैक्स ईमेल)

 

 

यहाँ क्लिक करें

(https://iiim.res.in/contact/)

4.5

धारा 4(1)(ख)(xvii) के अधीन आने वाली अन्य कोई जानकारी (i) शिकायत निवारण तंत्र

स्थानीय शिकायत समिति द्वारा

पूर्ण किया गया

(https://iiim.res.in/wp-content/uploads/2022/02/1643714419312.jpg)

(ii)आरटीआई के अधीन प्राप्त आवेदनों तथा प्रदान की गई जानकारी का विवरण

पूर्ण किया गया

(iii) पूर्ण की गई योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची

पूर्ण किया गया

(iv) उन योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची जिन पर कार्य जारी है

पूर्ण किया गया

(v) साइन की गईं सभी संविदाओं विवरण जिसमे ठेकेदार का नाम, संविदा की राशि तथा संविदा पूर्ण होने की अवधि शामिल है

पूर्ण किया गया

(vi)वार्षिक प्रतिवेदन निम्नलिखित वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21,

2019-20,
2018-19,
2017-18,
2016-17,
2015-16,
2013-15 (2 Years),
2012-13,
2011-12,
2011-12

(vii) आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

– 

(viii) अन्य कोई जानकारी जैसे

a) नागरिक चार्टर

 –

 परिणाम फ़्रेमवर्क दस्तावेज़

 –

छह मासिक प्रतिवेदन

 –

 सिटिज़न चार्टर में निर्धारित मानकों पर आधारित प्रदर्शन

 –

4.6

आरटीआई आवेदनों तथा अपीलों की प्राप्ति व निपटान

(फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.04.2013)

(i) प्राप्त आवेदनों तथा उनके निपटान का विवरण

– 

(ii) प्राप्त अपीलों एवं जारी किये गये आदेशों का विवरण

 –

4.7

संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर

[धारा 4(1)(घ)(2)]

पूछे गए प्रश्नों तथा दिए गए उत्तरों का विवरण

 –

क्रमांक.

मामला

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणियाँ / संदर्भ बिन्दु

(पूर्ण पूर्ति / आंशिक पूर्ति / अपूर्ण – लागू न होने वाले मामले को पूर्ण / आंशिक रूप से पूर्ण माना जाएगा)

5.1

यथावश्यक अन्य जानकारी

[फाइल संo 1/2/2016-IR दिनांक: 17.8.2016, फाइल संo 1/6/2011-IR दिनांक: 15.4.2013]

(i) नाम व अन्य विवरण :-

  • वर्तमान सीपीआईओ तथा एफएए
  • 1.1.2015 से पहले के सीपीआईओ तथा एफएए
  • वर्तमान सीपीआईओ तथा एफएए : केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) : अभि. अनिल कुमार कटारे, प्रधान वैज्ञानिक

सीएपीआईओ : श्री राजेश गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी

अपीलीय प्राधिकारी : डॉ. ज़बीर अहमद, निदेशक

 

  • पिछले सीपीआईओ तथा एफएए : लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) : डॉ. ज़बीर अहमद

अपीलीय प्राधिकारी : अभि. रजनीश आनंद

क्रमांक

मामला

प्रकटीकरण का विवरण

टिप्पणियाँ / संदर्भ बिन्दु

(पूर्ण पूर्ति / आंशिक पूर्ति / अपूर्ण – लागू न होने वाले मामले को पूर्ण / आंशिक रूप से पूर्ण माना जाएगा))

6.1

ऐसे किसी मामले/जानकारी का प्रकटीकरण जिस से जनता को कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु आरटीआई अधिनियम पर कम से कम

सार्वजनिक करने के लिए आवश्यक जानकारी नियमित रूप से संस्थान की वेबसाईट पर अपलोड की जाती है।

आंशिक रूप से पूर्ण किया गया

6.2

भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है

[फरवरी, 2009 में जारी किए गए तथा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किए गए]

  1. क्या एसटीक्यूसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया? तथा इसकी वैधता ।
  2. क्या यह प्रमाण पत्र वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाता है?

 

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आवेदन शुल्क रु. 10/- (दस रुपए मात्र)

निदेशक, आईआईआईएम, जम्मू के पक्ष में डीडी/आईपीओ के रूप में, जम्मू में देय ।